Employees Regularization: कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा नियमितीकरण का लाभ, आदेश जारी, बैक डेट से हुए रेगुलर

Employees Regularization: कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा नियमितीकरण का लाभ, आदेश जारी, बैक डेट से हुए रेगुलर

Employees Regularization : कर्मचारी हाई कोर्ट पहुंचे थे, उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया था। अब शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें 26 अक्टूबर 2020 से रेगुलर किया गया है।

कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल जल्द उन्हें नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

Employees Regularization: कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा नियमितीकरण का लाभ, आदेश जारी, बैक डेट से हुए रेगुलर

वहीं आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बैक डेट से कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Employees Regularization : आदेश जारी

शिक्षा विभाग द्वारा 2017 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुए कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। 

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक द्वारा आदेश कोर्ट से फैसले के आधार पर किया गया है। इसके तहत 2017 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुए ट्रेड ग्रेजुएट टीचर नॉन मेडिकल और मेडिकल को बैक डेट से रेगुलर (back date regular) किया जाएगा।

अब उन्हें 26 अक्टूबर 2020 से रेगुलर माना जाएगा। इसके लिए नियुक्ति आदेश 29 सितंबर 2017 को हुए थे और जॉइनिंग के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। 

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हालांकि, ऐसे में हिमाचल  प्रदेश के बहुत सारे शिक्षकों द्वारा प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया था। कई ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने 3 से 13 अक्टूबर के बीच प्रक्रिया को शुरू किया था। 

शिक्षकों द्वारा अपने दिए गए वजह में बताया गया था कि 30 अक्टूबर और पहले और 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी थी। 

ऐसे में रेगुलर करने के लिए साल में दो तिथि राज्य सरकार देती थी और अनुबंध भी 3 साल की थी।

सलिए अक्टूबर महीने होने के कारण 1 साल से ज्यादा का समय इसमें Lapse हो गया था। वहीं अब शिक्षा विभाग द्वारा यह मामला उठाया गया था। 

इसके बाद कर्मचारी हिमाचल हाई कोर्ट पहुंचे थे और उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया था। अब शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें 26 अक्टूबर 2020 से रेगुलर किया गया है।

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FAQ

हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों के लिए कितनी छुट्टी की अनुमति है?

यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का प्रदर्शन/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेंडर वर्ष में एक माह की सेवा के बाद एक दिन के आकस्मिक अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश तथा 5 दिन के विशेष अवकाश के लिये पात्र होगा।

हिमाचल प्रदेश में अनुबंध की अवधि क्या है?

31 मार्च, 2023 को दो साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा, इसके अलावा उन लोगों की सेवाएं भी नियमित की जाएंगी जो 30 सितंबर, 2023 तक दो साल की सेवा पूरी करने वाले हैं।

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न्यूनतम संविदा अवधि क्या है?

न्यूनतम अनुबंध अवधि किसी दिए गए अनुबंध के लिए उपलब्ध सबसे छोटी अनुबंध अवधि है। यदि आप किसी ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं जिसमें न्यूनतम अनुबंध अवधि है, तो आप न्यूनतम अनुबंध अवधि समाप्त होने तक दंडित किए बिना अनुबंध को समाप्त नहीं कर पाएंगे।

क्या संविदा कर्मचारियों के पास नोटिस अवधि होती है?

रोजगार अनुबंध में प्रासंगिक नोटिस अवधि बताने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, नियोक्ता आम तौर पर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए रोजगार अनुबंध में नोटिस अवधि निर्दिष्ट करना पसंद करते हैं।

किसी अनुबंध की वैधता अवधि क्या है?

वैधता अवधि में एक प्रारंभ तिथि और एक समाप्ति तिथि शामिल होती है। किसी अनुबंध की वैधता अवधि के संबंध में, अनुबंध दो प्रकार के होते हैं: सीमित अवधि के अनुबंध जहां अंतिम तिथि स्वचालित रूप से सिस्टम द्वारा निर्धारित की जाती है या प्रसंस्करण के दौरान मैन्युअल रूप से दर्ज की जाती है।

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