Vidhwa Pension Yojana 2024 विधवाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2250 रूपये जाने पात्रता और सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया

Vidhwa Pension Yojana 2024 विधवाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2250 रूपये जाने पात्रता और सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया

Vidhwa Pension Yojana: भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के अनुसार, विधवा पेंशन को विकेंद्रीकृत किया गया था, और इसका कार्यान्वयन, जिसे राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता था, को सरकार के संशोधित नियमों के अनुसार स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया था। ;एस आदेश संख्या जीओ (पी) 11/97 दिनांक 07/04/1997। सभी स्थानीय निकायों ने विधवा पेंशन के आवेदन, अनुदान, प्रसंस्करण और वितरण की देखभाल में लगा दिया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश द्वारा दी जाने वाली विधवा पेंशन का नाम विधवा पेंशन योजना है।

Vidhwa Pension Yojana 2024 विधवाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2250 रूपये जाने पात्रता और सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया

Vidhwa Pension Yojana के लिए पात्रता मानदंड

निम्न श्रेणी में आने वाली विधवा विधवा पेंशन का लाभ उठा सकती है:

  • एक विधवा जो गरीबी रेखा से नीचे आती है वह विधवा के लिए सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।
  • एक विधवा जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, वह विधवा पेंशन का लाभ उठाने के लिए पात्र है।
  • एक विधवा जिसकी पारिवारिक आय सालाना 1 लाख से कम है, वह विधवा पेंशन की राशि का लाभ उठाने के लिए पात्र है। 
  • जो विधवा अविवाहित है वह विधवा पेंशन योजना में शामिल हो सकती है।
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नोट: भारत के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग पात्रता मानदंड हो सकते हैं।

Vidhwa Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक फोटो 
  • आईडी प्रूफ (वोटर कार्ड/राशन कार्ड/आधार कार्ड)
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र

नोट: भारत के विभिन्न राज्यों में आवश्यक दस्तावेजों का एक अलग सेट हो सकता है।

Vidhwa Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदक निगम कार्यालय में जाकर विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए:
  • राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • उस विकल्प का चयन करें जो फॉर्म डाउनलोड करने या भरने के लिए कहता है।
  • इस फॉर्म को विधिवत भरें और या तो इसे वर्ड फ़ाइल में डाउनलोड करें या सीधे प्रिंट करें।
  • सभी विवरण भरने के बाद आवेदक को यह फॉर्म जनपद पंचायत अधिकारी या नगर निगम आयुक्त के पास जमा करना होगा।

ऑफलाइन आवेदन के लिए: ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नगर निगम आयुक्त या जनपद पंचायत के अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा। वहां से वे बिना किसी शुल्क के आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

नोट: आवेदन प्रक्रिया भारत के राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकती है।

Vidhwa Pension Yojana के लाभ

इस योजना से विधवाओं को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं:

  • भारत सरकार विधवा पेंशन योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • प्राप्तकर्ता को उसके पति की मृत्यु तिथि से 300 रुपये प्रति माह मिलते हैं।
  • पेंशन सीधे प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित की जाती है।
  • 80 वर्ष से अधिक आयु वाले प्राप्तकर्ता को हर महीने 500 रुपये मिलते हैं।
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FAQ

विधवा पेंशन से विधवा को कितना मिलता है?

विभिन्न राज्य अपने राज्य की विधवाओं को अलग-अलग राशि प्रदान करते हैं। हालाँकि, अधिकांश राज्य 300 रुपये से 500 रुपये प्रति माह प्रदान करते हैं।

विधवा पेंशन के लिए कौन पात्र है?

प्राप्तकर्ता विधवा होनी चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए और उस राज्य की निवासी होनी चाहिए जिसके तहत वह विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर रही है। आयु समूह और अन्य कारक अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं और सामान्य नहीं हैं।

क्या पति के मरने पर पत्नी को उसकी राज्य पेंशन मिलती है?

जब पति की मृत्यु हो जाती है, तो राज्य पेंशन का कुछ अधिकार उसकी पत्नी (विधवा) को दिया जा सकता है। हालाँकि, विधवाओं को अतिरिक्त राज्य पेंशन मिल सकती है यदि वे राज्य पेंशन की आयु तक पहुँचने पर इसके हकदार हैं।

क्या विधवाओं को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता है?

वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को दी जाती है। इस योजना के लाभ के लिए लाभार्थी की अधिकतम आय 2000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए।

पेंशन का लाभ उठाने के लिए विधवा की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए?

पेंशन का लाभ उठाने के लिए विधवा की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

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